Teachers Self Care Team Bihar
आज का सहयोग कल का सहारा
Helpline No.- +91-7007087337
पंजीकरण संख्या :- ALL / 04988/2020-21 टीचर्स सेल्फ केयर समिति
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पंजीकरण संख्या :- ALL / 04988/2020-21 टीचर्स सेल्फ केयर समिति

नियमावली की अनुक्रमणिका

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प्रस्तावना

हम, टीचर्स सेल्फ केयर टीम बिहार के सदस्य…

हम बिहार के समस्त शिक्षकों का एक परिवार हैं जो एकजुट होकर एक-दूसरे की सहायता करने का संकल्प लेते हैं।

इस संगठन की स्थापना ALL/04988/2020-21 के अंतर्गत पंजीकृत न्यास के रूप में हुई है। इसका मूल उद्देश्य बिहार के शिक्षकों को आर्थिक, मानसिक एवं व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है।

हम यह संकल्प लेते हैं कि इस नियमावली के सभी नियमों का पालन ईमानदारी, पारदर्शिता और भाईचारे की भावना से करेंगे। आज का सहयोग — कल का सहारा।

📜
01
Chapter One · प्रथम अध्याय
Name, Registration & Objectives
संगठन का नाम, पंजीकरण एवं उद्देश्य
1.1
संगठन का नाम
इस संगठन का नाम टीचर्स सेल्फ केयर टीम बिहार (Teachers Self Care Team Bihar – TSCT Bihar) होगा।
1.2
पंजीकरण
यह संगठन विधिवत पंजीकृत न्यास है। पंजीकरण संख्या: ALL/04988/2020-21 (टीचर्स सेल्फ केयर समिति)।
1.3
मुख्य उद्देश्य
बिहार के शिक्षकों को आर्थिक, मानसिक एवं व्यावसायिक सहायता प्रदान करना तथा उनके अधिकारों की रक्षा करना।
1.4
कार्यक्षेत्र
इस संगठन का कार्यक्षेत्र संपूर्ण बिहार राज्य होगा, जिसमें सभी 38 जिले सम्मिलित हैं।
1.5
कार्यालय
संगठन का मुख्य कार्यालय पटना, बिहार में स्थित होगा। आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर शाखा कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं।
02
Chapter Two · द्वितीय अध्याय
Membership Rules & Conditions
सदस्यता नियम एवं शर्तें
2.1
पात्रता
बिहार राज्य के सरकारी, अर्ध-सरकारी या निजी विद्यालयों में कार्यरत कोई भी शिक्षक इस संगठन का सदस्य बन सकता है।
2.2
आवेदन प्रक्रिया
सदस्यता हेतु निर्धारित प्रपत्र भरकर, आवश्यक दस्तावेज सहित जमा करना होगा। ऑनलाइन पंजीकरण भी उपलब्ध है।
2.3
प्रवेश शुल्क
नए सदस्य को एकमुश्त प्रवेश शुल्क ₹100/- (एक सौ रुपये) जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय होगा।
2.4
मासिक अंशदान
प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह निर्धारित अंशदान समय पर जमा करना अनिवार्य होगा। राशि की जानकारी वर्तमान दर तालिका में देखें।
2.5
सदस्यता रद्द करना
लगातार 3 माह अंशदान न जमा करने पर सदस्यता स्वतः निलंबित मानी जाएगी। 6 माह की अनुपस्थिति पर सदस्यता रद्द होगी।
2.6
सदस्यता कार्ड
पंजीकरण के उपरांत प्रत्येक सदस्य को डिजिटल एवं भौतिक सदस्यता कार्ड प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण सूचना

सदस्यता केवल वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के लिए है। सेवानिवृत्त शिक्षक मानद सदस्य बन सकते हैं किन्तु उन्हें वित्तीय सहायता का लाभ नहीं मिलेगा।

03
Chapter Three · तृतीय अध्याय
Financial Regulations & Contributions
वित्तीय विनियम एवं अंशदान
3.1
निधि का प्रबंधन
संगठन की समस्त निधि का प्रबंधन कोषाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। सभी खाते राष्ट्रीयकृत बैंक में रखे जाएंगे।
3.2
हस्ताक्षर प्राधिकरण
किसी भी भुगतान के लिए अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे।
3.3
अंकेक्षण (Audit)
वार्षिक लेखा परीक्षण एक स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा। रिपोर्ट प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण बैठक में प्रस्तुत होगी।
3.4
आपातकालीन व्यय
₹5,000/- तक का आपातकालीन व्यय अध्यक्ष अपने विवेकाधिकार से कर सकते हैं, जिसका अनुमोदन अगली कार्यकारिणी बैठक में होगा।
3.5
पारदर्शिता
प्रतिमाह आय-व्यय का विवरण संगठन की वेबसाइट एवं व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रकाशित किया जाएगा। कोई भी सदस्य खाते की जांच कर सकता है।
04
Chapter Four · चतुर्थ अध्याय
Sahyog Fund — Benefits & Eligibility
सहयोग राशि एवं लाभ
4.1
मृत्यु सहायता (Death Benefit)
किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को संगठन द्वारा निर्धारित मृत्यु सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
4.2
गंभीर बीमारी सहायता
सदस्य या उनके प्रथम परिवार को गंभीर बीमारी (कैंसर, हृदय रोग, किडनी फेलियर आदि) पर चिकित्सा सहायता दी जाएगी।
4.3
प्राकृतिक आपदा सहायता
बाढ़, भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सदस्यों को आपातकालीन सहायता प्रदान की जाएगी।
4.4
पात्रता शर्त
सहयोग राशि पाने के लिए न्यूनतम 6 माह की नियमित सदस्यता अनिवार्य है। लंबित अंशदान जमा होने के बाद ही आवेदन मान्य होगा।
4.5
आवेदन प्रक्रिया
लाभ हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, आवश्यक प्रमाण-पत्र सहित महासचिव को 30 दिन के भीतर जमा करना होगा।
4.6
निर्णय की समय-सीमा
आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य-दिवस के भीतर कार्यकारिणी समिति निर्णय लेगी और 30 दिन के भीतर राशि भेजी जाएगी।
विशेष ध्यान दें

सहयोग राशि का दुरुपयोग या असत्य सूचना देने पर सदस्यता रद्द की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सभी दावे सत्यापित किए जाएंगे।

05
Chapter Five · पंचम अध्याय
Code of Conduct & Discipline
आचार संहिता एवं अनुशासन
5.1
सदस्यों के कर्तव्य
प्रत्येक सदस्य संगठन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेगा, अंशदान समय पर जमा करेगा और संगठन की छवि बनाए रखेगा।
5.2
निषिद्ध आचरण
संगठन के विरुद्ध अनुचित टिप्पणी, जानकारी का दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितता, और दूसरे सदस्यों को प्रताड़ित करना सख्त वर्जित है।
5.3
अनुशासनात्मक कार्रवाई
नियम उल्लंघन पर प्रथमतः लिखित चेतावनी, फिर अस्थायी निलंबन और गंभीर उल्लंघन पर स्थायी सदस्यता रद्द की जाएगी।
5.4
शिकायत प्रक्रिया
किसी भी सदस्य के विरुद्ध शिकायत लिखित रूप में महासचिव को दी जाएगी। 3 सदस्यीय जांच समिति 15 दिनों में जांच पूरी करेगी।
5.5
अपील का अधिकार
अनुशासनात्मक कार्रवाई से असंतुष्ट सदस्य 15 दिन के भीतर कार्यकारिणी समिति में अपील कर सकते हैं। अपील का निर्णय अंतिम होगा।
06
Chapter Six · षष्ठ अध्याय
Organisational Structure & Elections
संगठन संरचना एवं चुनाव प्रक्रिया
6.1
कार्यकारिणी समिति
संगठन की सर्वोच्च कार्यकारी संस्था कार्यकारिणी समिति होगी, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष एवं 5 सदस्य होंगे।
6.2
कार्यकाल
कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। कोई भी पदाधिकारी एक ही पद पर लगातार 2 से अधिक कार्यकाल नहीं रह सकता।
6.3
चुनाव पात्रता
चुनाव में खड़े होने के लिए न्यूनतम 1 वर्ष की नियमित सदस्यता और किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई से मुक्त होना आवश्यक है।
6.4
चुनाव प्रक्रिया
चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा। एक स्वतंत्र चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। परिणाम 24 घंटे में घोषित किए जाएंगे।
6.5
जिला समिति
प्रत्येक जिले में एक जिला समिति होगी जिसमें जिला अध्यक्ष, सचिव और 3 सदस्य होंगे। इनका चुनाव जिले के सदस्य करेंगे।
6.6
रिक्त पद
किसी पद के रिक्त होने पर कार्यकारिणी समिति 30 दिन के भीतर उप-चुनाव आयोजित करेगी। अंतरिम व्यवस्था अध्यक्ष करेंगे।
07
Chapter Seven · सप्तम अध्याय
Meeting Rules & Quorum
बैठक नियम एवं कोरम
7.1
कार्यकारिणी बैठक
कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार अनिवार्य रूप से होगी। अध्यक्ष आवश्यकतानुसार विशेष बैठक बुला सकते हैं।
7.2
वार्षिक साधारण बैठक (AGM)
प्रतिवर्ष मार्च-अप्रैल माह में वार्षिक साधारण बैठक होगी, जिसमें वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षण रिपोर्ट एवं बजट प्रस्तुत किया जाएगा।
7.3
कोरम
कार्यकारिणी बैठक के लिए कुल सदस्यों का 50%+1 उपस्थित होना अनिवार्य है। AGM के लिए पंजीकृत सदस्यों का 25% कोरम मान्य होगा।
7.4
बैठक की सूचना
सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व और AGM की सूचना 21 दिन पूर्व सभी सदस्यों को लिखित एवं डिजिटल माध्यम से दी जाएगी।
7.5
मतदान
बैठक में निर्णय बहुमत से होगा। बराबरी की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत मान्य होगा।
08
Chapter Eight · अष्टम अध्याय
Amendment Procedure
नियमावली संशोधन प्रक्रिया
8.1
संशोधन का प्रस्ताव
नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव कार्यकारिणी समिति के कम से कम 3 सदस्यों द्वारा लिखित में दिया जाना चाहिए।
8.2
विशेष बैठक
संशोधन पर विचार हेतु एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसकी सूचना कम से कम 30 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी।
8.3
पारित होने की शर्त
संशोधन पारित होने के लिए उपस्थित मतदाताओं के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। मूल उद्देश्यों में संशोधन 3/4 बहुमत से होगा।
8.4
लागू होने की तिथि
पारित संशोधन पंजीकरण प्राधिकरण को सूचित करने के 30 दिन बाद लागू माना जाएगा।
संरक्षित प्रावधान

संगठन का नाम, पंजीकरण संख्या, मूल उद्देश्य एवं पारदर्शिता से संबंधित प्रावधानों में संशोधन केवल असाधारण परिस्थितियों में तथा सभी सदस्यों की 3/4 सहमति से ही हो सकता है।

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